
इस मामले में टाटा मोटर्स लिमिटेड के DGM (HR) अमितेश पांडेय द्वारा कंपनी के ही कर्मचारी गणेश बहरा पर ₹24,50,000 की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए IPC की धारा 406, 408, 411, 420 के तहत मामला दर्ज कराया गया था।
लंबे ट्रायल के बाद आज माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अदनान आकिब की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में गणेश बहरा को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया।
इस पूरे मुकदमे में गणेश बहरा की ओर से अधिवक्ता श्री संजय प्रसाद एवं अधिवक्ता राहुल गोस्वामी ने प्रमुख रूप से पैरवी की। वहीं इस अवसर पर उनकी टीम में अधिवक्ता श्वेता सिंह, पूजा गुहा, प्रियंका जहाँ एवं निशांत जैन उपस्थित रहे।
इस फैसले के साथ गणेश बहरा को एक बड़ी राहत मिली है, जबकि यह मामला पिछले तीन वर्षों से न्यायालय में लंबित था।
