बरियातू के बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है.

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हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. इससे पहले दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

ईडी के वकील एसवी राजू ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हेमंत सोरेन ने बड़गाई अंचल में 8.45 एकड़ जमीन पर अनाधिकृत कब्जा किया है, जो पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग है. आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने नक्शा बनाकर हेमंत सोरेन के मोबाइल पर भेजा था. साथ ही विनोद ने सर्वे के दौरान बड़गाई स्थित जमीन की पहचान की थी. राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद ने भी हेमंत सोरेन की मदद की थी. भानु प्रताप प्रसाद ने भी अपने बयान में स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निर्देश पर उन्होंने बड़गाई स्थित जमीन का विस्तृत विवरण तैयार कर उपलब्ध कराया था.

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