एडीजे 4 आनंद मणी त्रिपाठी के कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. हालांकि मामले में आरोपी मनोरंजन सिंह लल्लू, बंटी जायसवाल और रितेश राय के खिलाफ अदालत में मामला अलग से चल रहा है. बता दे कि साकची थाना क्षेत्र में 20 मार्च 2008 को आबकारी विभाग कार्यालय के निकट बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने आरपी रवि को गोली मारी थी. इससे जख्मी पूर्व जज का इलाज टीएमएच में हुआ था. इस संबंध में पत्नी बीरा प्रसाद के बयान पर केस दर्ज कर पुलिस ने अखिलेश समेत अन्य को आरोपी बनाया था. बीरा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि आरपी रवि फल लेकर घर लौट रहे थे. जैसे आबकारी विभाग के पास पहुंचकर सड़क पार कर रहे थे वैसे ही बाइक सवार दो अपराधियों ने उनपर फायरिंग शुरु कर दी थी. इस घटना में आरपी रवि घायल हो गए थे.