याचिका करता रंजीत कुमार महतो ने बताया कि साल 2010 को कोल्हन विश्वविद्यालय में जेपीएससी के माध्यम से एक नियुक्ति सहायक रजिस्टर (अस्सिटेंट रजिस्टार) के लिए निकला
उस पोस्ट पर आर एस मोर कॉलेज के अनुकंपा के आधार पर कार्यरत थर्ड ग्रेड का, सीनियरिटी के आधार पर 24 वा पोस्ट होल्ड करने वाला मुरारी कुमार मिश्रा का चयन किया जाता है. जिनका 5th एवं 6th वा पे स्केल कॉपी फिक्सेशन भी नहीं हुआ है. और उसका चयन हो जाता है. यह सब जानकारी हम लोगों को आईएस मोर कॉलेज ने एक आरटीआई के माध्यम से दिया गयाइसके बाद इन सारे तथ्यों के साथ 2021 को हम लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 25. 4. 2023 को झारखंड हाई कोर्ट (W. P [PIL] no 4453 of 2021 dated 25.04.2023 Ranjeet kumar Mahato Vs State of Jharkahnd… ) का जजमेंट आता है और सचिव कैबिनेट सतर्कता विभाग रांची द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को 30.4.2019 को दायर आवेदन का निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है. ज्ञात होगी 30 4 2019 को सतर्कता विभाग रांची को एक ज्ञापन इसी सम्बन्ध में दिया था जिसपर कोई करवाई नहीं होने पार गमलोगों को मजबूरन हाईकोर्ट जाना पड़ा था. साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा को इस आदेश की प्रमाणित प्रति जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर मामले का निपटारा कर देना है.