शहर के मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से तीन साल पहले हुई गैंगरेप के मामले में एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शनिवार को तीन आरपियों को सजा सुनाई. कोर्ट ने इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25 साल की सश्रम कारावाज और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन साल की सजा काटनी होगी. आरोपियों को 376 डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत 18 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. इस मामले में डीएसपी, थानेदार के साथ-साथ 22 लोगों के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है. मामले में तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और एमजीएम के तत्कालीन थानेदार इमदाद अंसारी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था. दोनों पुलिस वालों के इस मामले में हाई कोर्ट से स्टे मिली हुई है. उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है.
कई लोगों को बनाया गया है आरोपी
अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजित मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद, शाहिद, अभिषेक मिश्रा, गुड्डू गुप्ता, इमदाद अंसारी, अजय केरकेट्टा, लंगड़ा मकसूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू द्विवेदी, करीम केबुल वाला, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह, तनुश्री नायक, सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल, मैन्यर, दिनेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है.