
था चेक जमा करने पर चेक स्टॉप पेमेंट कर के बाउंस करवा दिया था वादी कुसुम शर्मा ने शरबजीत सिंह के विरुद्ध वर्ष 2021 मे कोर्ट मे शिकायतवाद दर्ज करवाई थी जो की प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी श्री रिचेश कुमार के न्यायालय मे लंबित था आज दिनाँक 10/11/2025 को प्रथम श्रेणी न्याययिक दंडाधिकारी श्री रिचेश कुमार के कोर्ट ने शरबजीत सिंह को दोषी करार दिया वादी कुसुम शर्मा के तरफ सें अधिवक्ता संजय प्रसाद , अधिवक्ता राहुल गोस्वामी, अधिवक्ता विशेष खान ने पैरवी की थी और उनके साथ उनके टीम के अधिवक्ता श्वेता सिंह , अधिवक्ता पूजा गुहा, अधिवक्ता प्रियंका झा, अधिवक्ता निशांत जैन कोर्ट मे मौजूद थे.
