सुरक्षा के मध्यनजर झारखंड विधानसभा उसके आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लागू

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झारखंड विधानसभा में पांच एवं 6 फरवरी को आहुत विशेष सत्र को देखते हुए जिला प्रशासन ने विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में लागू की है निषेधाज्ञा इसके तहत विधानसभा परिसर के 100 मीटर के परिधि में किसी तरह के जुलूस रैली प्रदर्शन घेराव आदि नहीं किया जा सकेंगे आयोजित संबंधित थाना प्रभारी इसके उल्लंघन करने वालों पर करेगी नियमानुसार कार्रवाई….. विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा का जारी किया गया है संयुक्त आदेश

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