पुलिस की गिरफ्त में आए सात लोगों को अविलंब छोड़ने की मांग की गई. इस संबंध में ग्राम सभा की ओर से उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा गया है. सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से कुमार चन्द्र मार्डी ने बताया कि, पावरु सीमा क्षेत्र में स्थित तितलिंग पहाड़ (बुरु) लोक आस्था का केन्द्र है. यह गांव संविधान के अनुच्छेद 244(1), पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के अन्तर्गत आता है. यहां सोनारी निवासी अमृत महतो द्वारा अवैध पेशा कानून का उल्लंघन करते हुए अवैध खनन किया गया. अवैध खनन के खिलाफ ग्रामसभा पावरु पेशा 1996 धारा के तहत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए अवैध खनन कार्य बन्द कराया गया. उन्होंने बताया कि ग्रामसभा पावरु हमेशा सामुदायिक संपदा का संरक्षण करता रहा है, लेकिन भ्रष्ट स्थानीय प्रशासन एवं पोटका थाना पुलिस मां तारा कंस्ट्रक्शन एण्ड इक्युपमेन्ट कंपनी के अमृत महतो को लाभ पहुंचने के लिए मदद करते हैं. उन्होंने बताया उक्त कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पेसा 1996, सीएनटी एक्ट 1908 की धाराओं का उल्लंघन कर बहुफसलीय खेती जमीन की खरीद- बिक्री किया जा रहा है. ऐसा करके पोटका अंचल और पुलिस प्रशासन ग्रामसभा पावरु के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं. संविधान व कानून में प्रदत्त ग्रामसभा के अधिकार को हनन कर रहे हैं. जब ग्रामसभा अपना कर्तव्य निभाता है तब गलत नीयत से साजिश के तहत पुलिस द्वारा झूठा किया जाता है. उन्होंने इसपर अविलम्ब रोक लगाने की मांग की.
साथ ही ग्राम प्रधान पावरु लखी सरदार उर्फ लक्ष्मीकान्त भूमिज, मानिक सरदार, पंकज पाल एवं मुनेश्वर सरदार को नियम- कानून का उल्लंघन कर गिरप्तार करने का आरोप लगाते हुए कहा भ्रष्ट पोटका थाना पुलिस द्वारा क्षति पहुंचाने के लिए झूठा दस्तावेज तैयार किया है. श्री मार्डी ने सभी व्यक्तियों को बिना शर्त अविलम्ब रिहा करने एवं दर्ज मामलों को रद्द करने, भ्रष्ट स्थानीय प्रशासन एवं दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की,