स्लग—तमाड़ प्रखंड में प्रशासन सख्त – अफीम की खेती पर रोक, सामाजिक कुरीतियों पर भी कड़ा रुख

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एंकर बुंडू अनुमंडल के तमाड़ प्रखंड सभागार में आज एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम किस्टो कुमार बेसरा ने की। बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा – अवैध अफीम की खेती पर रोक

एसडीएम ने साफ तोर पर कहा – इस बार किसी भी हाल में अफीम की खेती नहीं करने दी जाएगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई अफीम की खेती करता है, तो एनडीपीएस एक्ट के तहत उसे 10 से 20 साल तक की सज़ा और 10 से 20 लाख रुपये तक का जुर्माना झेलना पड़ सकता है।

प्रशासन ने किसानों से अपील की कि वे अफीम छोड़कर वैकल्पिक खेती अपनाएं। इसके लिए जिला स्तर पर अलग-अलग बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।

बैठक में सिर्फ अफीम ही नहीं, सामाजिक कुरीतियों पर भी सख्त रुख अपनाने की बात कही गई।
एसडीएम ने साफ कहा कि डायन प्रथा और बाल विवाह जैसे अपराध किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होंगे।
उन्होंने चेताया कि 21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी अपराध है।
इतना ही नहीं, ऐसे विवाह में शामिल माता-पिता, पुजारी, टेंट-बाजा वाले और रसोई बनाने वाले तक पर कानून कार्रवाई की जाएगी
सभी को निर्देश दिया गया कि वे गाँवों में बैठक कर ग्रामीणों को समझाएं कि अफीम की खेती अपराध है और इसके गंभीर अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं।

यानी प्रशासन अब पूरी तरह सख्त है अफीम की खेती हो या सामाजिक कुरीतियां किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

बाइट एसडीएम बुंडू

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