OBC-EWS आरक्षण के आधार पर NEET-PG-2021 काउंसलिंग कराने का सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस वर्तमान कोटे पर नीट-पीजी-2021 की काउंसलिंग शुरू हो सकती है। मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने की । बेंच ने अपने निर्णय में कहा कि नीट पीजी 2021 में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर कोर्ट ओबीसी आरक्षण की वैधता को बरकरार रख रहा है। यानी ओबीसी वर्ग के छात्रों को इसी बार से एडमिशन में 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी एडमिशन 2021 के लिए आर्थिक कमजोर वर्ग के आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस कोटा पर केंद्र सरकार के निर्णय को बरकरार रखते हुए भले ही काउंसलिंग की अनुमति दे दी है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के निर्धारित 8 लाख रुपये के कोटे पर सुनवाई जारी रहेगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मेडिकल पीजी एडमिशन 2021 में उन सभी छात्रों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन में कोई दिक्कत न आये, इसलिए वर्तमान सालाना पारिवारिक आय के कोटे पर काउंसलिंग की अनुमति दी जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा। मार्च 2022 में कोर्ट तय करेगा कि ये आय सीमा ठीक है या नहीं।