जमशेदपुर 19 अगस्त बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के मोटर जलने से 1140 घरों में पानी सप्लाई बंद।

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जमशेदपुर 19 अगस्त बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना 18 अगस्त से मोटर खराब हो जाने के कारण 1140 घरों में पानी सप्लाई बंद है। मोटर की रिपेयरिंग के लिए मोटर मैकेनिक को मोटर दिया गया है मोटर के मरम्मत होते ही आदित्यपुर मोड फिल्टर प्लांट में मोटर लगा दिया जाएगा, और बागबेड़ा में पानी सप्लाई शुरू हो जाएगी।
बागबेड़ा हॉर्सिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के फिल्टर प्लांट के लिए एक करोड़ 88 लाख 69 हजार 710 रुपए की सुकृति टेंडर हो जाने के बाद भी काम को चालू नहीं किया गया है। बागबेडा महानगर विकास समिति के दिल्ली पदयात्रा मैं सरकार द्वारा झूठे लिखित आश्वासन के बाद झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने के बाद शुद्ध पानी पिलाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर टेंडर भी हो चुका है । हाईकोर्ट के आदेश पर जमशेदपुर के डीसी कोर्ट को 30 दिनों के अंदर समस्या का समाधान कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। कोर्ट में कार्यपालक अभियंता के माध्यम से न्यायालय में एक 11 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें 27 अप्रैल 20 23 से फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चालू कर देन की रिपोर्ट भी सौंपी गई। सुबोध झा अध्यक्ष बागबेड़ा महानगर विकास समिति सह जिला भाजपा नेता ने कहा मात्र फिल्टर प्लांट के स्थान पर साफ सफाई झाड़ी काटने का कार्य आधा अधूरा किया गया और किसी भी प्रकार का कार्य को चालू नहीं किया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा कोर्ट में भी गलत रिपोर्ट सौंपी गई है। फिल्टर प्लांट के नव निर्माण कार्य में दो नए मोटर लगाने हैं। उसकी भी पैसे विभाग को प्राप्त है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सबसे पहले नया मोटर खरीद कर मोटर की व्यवस्था उपलब्ध करा दें । और बागबेड़ा कॉलोनी के 1140 घरों को पानी सप्लाई कराने का कार्य करें। जिला प्रशासन से विनम्र आग्रह है मोटर जलने का बार-बार बहाना बनाकर पानी सप्लाई बंद कर 20 हजार कॉलोनी की जनता को परेशान करने के कार्य को बंद किया जाए। झारखंड हाई कोर्ट में गंदे पानी पिलाए जाने, 21 लाख 63 हजार रुपए का गमन करने, बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के 1140 घरों से लिए गए सिक्योरिटी मनी के 1050 रुपया ,और 1140 घरों एवं अवैध बस्तियों में दिए गए कलेक्शन के विरोध एवं वसूले गए ₹100 के हिसाब से 20 13 से 20 22 तक₹100 रुपया प्रत्येक घर से असूल गए दो करोड़ से ऊपर फंड का किसी भी प्रकार का कोई हिसाब किताब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं बागबेड़ा के पूर्व मुखिया ग्राम जल सुरक्षा समिति के द्वारा नहीं दिए जाने के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुबोध झा अध्यक्ष बागबेडा महानगर विकास समिति, विनय सिंह, अजय ओझा विनोद सिंह के द्वारा बागबेड़ा कॉलोनी की जनता के सहयोग से जनहित याचिका दायर की गई है।

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