जमशेदपुर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के दो आवास नंबर 1 और नंबर 2 को सील करने का आदेश दिया.

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जमशेदपुर रॉयल इंजीनियरिंग के मालिक अनूप कुमार राय ने दो हजार तीन चार में स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के कैनाल का काम किया था इसकी आवाज में स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट विभाग ने कंपनी को पेमेंट का भुगतान नहीं किया था जिसके बाद रॉयल इंजीनियर के मालिक झारखंड उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कराया था लगभग 15 साल मामला चलने के बाद आज जमशेदपुर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के दो आवास नंबर 1 और नंबर 2 को सील करने का आदेश दिया जिसके बाद न्यायालय की टीम पहुंचकर दोनों आवास को किया सील। वही रॉयल इंजीनियरिंग कंपनी के मालिक अनूप कुमार राय ने कहा कि विभाग में काम करने के बाद पैसा नहीं दिया जा रहा था और पैसा देने के एवज में मोटी रकम की मांग की जा रही थी इसके बाद तंग आकर हम लोग ने न्यायालय में मामला दर्ज कराया।

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