रघुवर दास की सरकार में शामिल पांच पूर्व मंत्री की आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखण्ड हाइकोर्ट के सुनवाई हुई

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हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और एसीबी को चार सप्ताह के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, और एसीबी को उन बिंदुओं पर जवाब दाखिल करना है कि अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई और कार्रवाई किस दिशा में चल रही है , इस मामले की विस्तृत सुनवाई चार सप्ताह के बाद की जाएगीधीरज कुमार ,अधिवक्ता , झारखंड हाईकोर्ट

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