आदिवासियों के धर्मांतरण से जुड़ी एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ में सनवाई हुई। खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से जानना चाहा है कि झारखंड के किन-किन जिलों में आदिवासियों का धर्मांतरण जारी है और इसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अबतक क्या-क्या कदम उठाये हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित की गयी है।दरअसल समाजसेवी सोमा उरांव ने आदिवासियों के धर्मांतरण से जुड़ी जनहित याचिका दायर की थी। बता देंं कि याचिकर्ता के अधिवक्ता ने इससे पूर्व अपना पक्ष रखते हुये कोर्ट में कहा था कि चंगाई सभा के माध्यम से आदिवासियों को प्रलोभन दिया जाता है। जिसके तहत उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसपर अविलंब रोक लगनी चाहिए।