लोकेशन: चांडिल
रांची में घटित घटना के मद्देनजर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए एसडीओ रंजीत लोहरा ने एक आदेश जारी कर पुरे चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में धारा- 144 के तहत निषेधाज्ञा लागु कर दिया है। जिसके तहत चार या चार से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार का घातक हथियार,आग्नयास्त्र, लाठी इत्यादी को लेकर चलने तथा सभ,जुलूस,प्रदर्शन,रैली पर प्रतिबंध रहेगा। रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा। भड़काउ संप्रदायिक मैसेज के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। निषेधाज्ञा आदेश शव यात्रा एवं शादी विवाह पर लागु नहीं होगा। इधर, सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में ओपी प्रभारी सतीश कुमार के नेतृत्व में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया इस दौरान पुलिस ने सभी वाहनों की गहनता से जांच की। बगैर हेलमेट पहने लोगों को पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ दिया। पुलिस ने जमशेदपुर से सटे कपाली के अलबेला गार्डन में भी चेकिंग अभियान किया। पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान को देखकर कई वाहन चालकों ने अपना रुख बदल लिया।