जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी परिसर में चोरी करने के आरोपियों को प्राथमिकी दर्ज होने के 35 दिनों में ही न्यायलय से सजा दिलाई गई

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. इसको लेकर शुक्रवार को एसएसपी प्रभात कुमार ने केस के अनुसंधानकर्ता गुरुदयाल सिंह मुंडा और बिष्टुपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार को नकद पुरस्कार समेत प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. इस दौरान एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि यह उनके कार्यकाल में पहली बार हुआ है कि पुलिस द्वारा 35 दिनों में ही न्यायलय से सजा दिलाई गई है. उन्होंने बताया कि 5 जुलाई को कंपनी परिसर में चोरी की घटना घटित हुई थी. 6 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा गया था. प्राथमिकी दर्ज करने के 24 घंटे में ही केस के अनुसंधानकर्ता गुरुदयाल सिंह ने चार्जशीट फाइल कर दी. 10 अगस्त को मामले में फैसला आया और कोर्ट ने आरोपी मो सबजान और राकेश कुमार साह को तीन साल की सजा सुनाई. उन्होंने थाना प्रभारी अंजनी कुमार को भी उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन की सराहना कि और कहा कि इस तरह का कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को उनकी ओर से नकद पुरस्कार दिए जाते रहेंगे.

आदतन अपराधियों की लिस्ट तैयार कर की बैठक
एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस की ओर से आदतन अपराधियों की भी सूची तैयार की है. इसमें कुल 42 अपराधियों के नाम शामिल है जिनपर तीन या उससे ज्यादा मामले दर्ज है. इनमें ऐसे अपराधी है जो हत्या, आर्म्स एक्ट, छिनतई और लूट जैसे मामलों में जेल जा चुके है. इन अपराधियों को पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी. एसएसपी के बैठक में जिले के सभी डीएसपी, थानेदार समेत अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे.

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