रांची : हाईकोर्ट ने 7वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में पहले ही कोर्ट ने फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। इसलिए प्रार्थी की याचिका खारिज की जाती है।
इस संबंध में मुकेश कुमार की ओर से एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जेपीएससी को हर साल परीक्षा के लिए विज्ञापन निकालना चाहिए था. पूर्व में जेपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था। जिसमें उम्र की सीमा का निर्धारण वर्ष 2011 रखा गया था, लेकिन इसे वापस लेते हुए संशोधित विज्ञापन जारी किया गया. इसमें उम्र की सीमा का निर्धारण 2016 रखा गया है। इस पर अदालत ने कहा कि पूर्व में इसी तरह का एक मामला कोर्ट के समक्ष उठाया गया था। जिसमें अदालत ने सरकार की नीति को सही माना है। ऐसे में इस याचिका को भी खारिज की जाती है।