झारखण्ड में नगर निकाय चुनाव नही कराए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर आज, झरखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई..

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झारखंड हाईकोर्ट में आज राज्य में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि चुनाव की तैयारी से संबंधित प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया हैं.

वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को जानकारी दी कि चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोर्ट से 8 सप्ताह का समय मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया……
झरखण्ड हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 मार्च, 2026 को तय की हैं. इस दिन निर्वाचन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से चुनाव से जुड़ी तैयारियों की जानकारी देनी होगी. यह अवमानना याचिका पूर्व पार्षद रोशनी खलखो समेत अन्य ने दायर की थी,

झारखंड में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता उपस्थित हुए और कोर्ट को बताया कि सरकार ने चुनाव से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली है।
चुनाव आयोग ने कोर्ट से 8 हफ्ते का और समय मांगा है वही अगली सुनवाई 30 मार्च, 26 को होनी है।
धीरज कुमार, अधिवक्ता, झारखण्ड हाइकोर्ट

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