झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा झारखंड के खूंटी जिला में हो रहे अफीम के खेती पर स्वतं संज्ञान संज्ञान लिया गया था और इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य के डीजीपी,गृह सचिव, डीजी सीआईडी के साथ-साथ नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी को प्रतिवादी बनाया है

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और मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस प्रकार से नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है यह सभय समाज के लिए ठीक नहीं है इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 7 मई का समय निर्धारित किया गया है और राज्य सरकार एवं केंद्रीय एजेंसियों को इस दिशा में संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इस इसे समाप्त करने के दिशा में कदम उठाने को कहा गया है

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