जुगसलाई की जन समस्याओं को लेकर लंबे समय से संघर्षरत नागरिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष सरदार शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में 21 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी श्री जगदीश प्रसाद यादव से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर झारखंड सरकार द्वारा 3 गुना होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध किया गया और इसे तत्काल वापस लेने के लिए उचित कार्रवाई करने की मांग की गई ज्ञापन में कहा गया की होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का झारखंड सरकार द्वारा अचानक 3 गुना होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया है जिसका जुगसलाई के नागरिक कड़ा विरोध करते हैं 3 गुना होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी से जनता पर टैक्स का भारी बोझ बढ़ जाएगा वैसे ही महंगाई से नागरिक पहले से परेशान है और पहले ही लॉकडाउन के कारण नागरिकों के सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है ऐसे में 3 गुना होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाना यह सरकारी तंत्र द्वारा नागरिकों पर किया जा रहा तानाशाही भरा अत्याचार के समान है जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा टैक्स कितना बढ़ना चाहिए यह जुगसलाई नगर परिषद के निर्वाचित बोर्ड के सदस्यों पर छोड़ देना चाहिए और जल्द ही जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव करवाने की कार्रवाई करनी चाहिए आपसे आग्रह है कि इस विषय पर तत्काल उचित कार्रवाई कर 3गुना होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी पर अभिलंब रोकलगाई जाए ज्ञापन में जुगसलाई रेंट पियर एसोसिएशन द्वारा टैक्स बढ़ोतरी को लेकर माननीय उच्च न्यायालय रांची बेंच में सी डब्ल्यू जे सी नंबर 2091 97 मैं डबल बेंच हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री एस के चट्टोपाध्याय एवं श्री आलोक नाथ प्रसाद द्वारा जुगसलाई नगर परिषद को दिए गए डायरेक्शन की कॉपी एवं जुगसलाई रेंट पियर एसोसिएशन द्वारा 27 मार्च 2018 को हाई कोर्ट किए गए केस नंबर 1601 पब्लिक 2018 की फोटो कॉपी भी साथ में संलग्न की गई है सरदार शैलेंद्र सिंह ने कहा हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीशों द्वारा जुगसलाई नगर परिषद को डायरेक्शन दिया गया था कि जुलाई के नागरिकों को दो प्रतिनिधियों को साथ लेकर धारा 102 के तहत अपील कमेटी का गठन कर इन सभी बिंदुओं पर नागरिकों का पक्ष सुना जाए परंतु जुगसलाई नगर परिषद द्वारा आज तक अपील कमेटी का गठन नहीं किया गया है जब हाई कोर्ट के डायरेक्शन का पालन ही नहीं किया गया है तो टैक्स कैसे बढ़ सकता है टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में दूसरी याचिका माननीय उच्च न्यायालय में केस नंबर 1601 ऑब्लिक 18 दर्ज किया हुआ है जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है इसलिए जब तक इन दोनों केशो माननीय न्यायालय कोई फैसला नहीं सुनाता है तब तक जो कलाई नगर परिषद का कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया जा सकता है अगर ऐसा नगर परिषद करती है तो यह हाईकोर्ट के डायरेक्शन का उल्लंघन माना जाएगा जिसकी जानकारी माननीय न्यायालय को जुगसलाई रेंट पियर एसोसिएशन जल्द ही देगी इसके लिए नागरिकों की एक बैठक जल्द बुलाकर निर्णय ले लिया जाएगा उन्होंने जब तक कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल जाता है तब तक जुगसलाई का कोई भी नागरिक बढ़ा हुआ वेल्डिंग टैक्स नहीं जमा करवाएं प्रतिनिधिमंडल में सरदार शैलेंद्र सिंह के अलावा विष्णु कुमार अग्रवाल बाबू खान राजन सोनकर ज्योति कुमार मिश्रा शंभू प्रसाद साहू मनोज साहू रंजीत सिंह दिलीप गुप्ता उदय घोष दिनेश मिश्रा उमेश परिहार देवकृष्ण दुबे गिरीश पांडे राजकुमार सिंह आदि कई अन्य लोग थे