उन्होंने कहा कि जब तक इन तीनों निकायों में झारखंड सरकार चुनाव नहीं करवाती हैं जब तक जनता के प्रतिनिधि चुन नहीं लिए जाते हैं तब तक कोई भी नागरिक होल्डिंग टैक्स नहीं देने का आह्वान किया है उन्होंने कहां की होल्डिंग टेक्स बढ़ाने का अधिकार निकायों के निर्वाचित सदस्यों का होता है उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के इस निर्णय का नागरिकों के विरोध के कारण होल्डिंग टैक्स बढ़ने से रहा उल्टा वर्तमान में जो विकास कार्य निकायों में चल रहे हैं वह भी बाधित हो जाएंगे लोग सड़कों पर आ गए हैं उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध किया किआ विलंब सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को वापिस ले और निकायों के चुनाव करवा कर निर्वाचित सदस्यों पर छोड़ दे कि कितना टैक्स बढ़ाना है सरदार शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व भी जुगसलाई नगर परिषद द्वारा होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया था जिसके विरोध में जुगसलाई रेट पीयर्स एसोसिएशन ने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी यह केस आज भी हाईकोर्ट में चल रहा है इसलिए जुगसलाई नगर परिषद उच्च न्यायालय का फैसला आने तक कोई होल्डिंग टैक्स नहीं बढ़ा सकती है अगर जुगसलाई नगर परिषद टैक्स बढ़ाने का कार्य करती है तो यह असंवैधानिक होगा श्री सिंह ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि आज सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग बनाए गए 3 गुना टैक्स का विरोध कर रहे हैं जबकि इन्हीं की पार्टियों के विधायकों द्वारा विधानसभा में टैक्स बढ़ाने के समय किसी ने भी विरोध नहीं किया है उन्होंने इस संबंध में अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के सामने इस समस्या को रखकर इसके निराकरण की मांग करनी चाहिए सरदार शैलेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक न्याय उचित फैसला नहीं हो जाता है तब तक कोई भी नागरिक होल्डिंग टैक्स का भुगतान ना करें