
जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना पुलिस ने तड़ीपार घोषित कुख्यात अपराधी दीपक तिवारी उर्फ काना को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार, 20 जून की रात करीब 10:10 बजे सूचना मिली कि रामनगर स्थित शिव मंदिर के पास रहने वाला दीपक तिवारी, जिसे जिला प्रशासन द्वारा अपराध नियंत्रण अधिनियम अध्यादेश-2002 की धारा 3(3) के तहत 18 अप्रैल 2026 से 17 जुलाई तक के लिए जिला बदर (तड़ीपार) किया गया है, आदेश का उल्लंघन करते हुए बागबेड़ा थाना क्षेत्र और जमशेदपुर शहर में सक्रिय है।
पुलिस ने बताया कि तड़ीपार अवधि के दौरान किसी भी परिस्थिति में उसका जमशेदपुर शहर में प्रवेश करना प्रतिबंधित था, बावजूद इसके वह लगातार क्षेत्र में रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की नीयत से सक्रिय था। सरकारी आदेश की अवहेलना और लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप में उसके खिलाफ नया मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, तड़ीपार अवधि के दौरान भी दीपक तिवारी के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। पहला मामला बागबेड़ा थाना कांड संख्या 37/2026 है, जो 6 मई 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। वहीं दूसरा मामला बागबेड़ा थाना कांड संख्या 46/2026 है, जो 13 जून 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 20(B)(II)A, 22(b) और 29 के तहत दर्ज किया गया था।
फिलहाल बागबेड़ा थाना पुलिस ने तड़ीपार आदेश के उल्लंघन के आरोप में दीपक तिवारी उर्फ काना को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास और अन्य मामलों की भी जांच कर रही है।