रांचीः झारखंड में 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी गयी है. एक अप्रैल 2022 से यह प्रभावी है. एक अप्रैल 401 या इससे अधिक बिजली खपत होती है तो उपभोक्ताओं को 6.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा. वहीं 400 यूनिट तक खपत करने वाले शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 3.50 से लेकर 4.20 रुपये प्रति यूनिट की दर से ही भुगतान करना होगा. इस बाबत झारखंड बिजली वितरण निगम ने ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए एक अप्रैल से नये आदेश के तहत ही बिलिंग करने का आदेश दिया है. निगम की जीएम (राजस्व) अंजना शुक्ला दास ने सभी जीएम व अधीक्षण अभियंता को पत्र भेजा है और एक अप्रैल से हर हाल में इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
घरेलू उपभोक्ता
श्रेणी®प्रति यूनिट दर®फिक्स्ड चार्ज/माह
डीएस-1 ए (ग्रामीण बीपीएल)मीटर्ड400 यूनिट तक ®1.50®20 रु.
डीएस-1 ए (ग्रामीण बीपीएल)मीटर्ड400 यूनिट से अधिक ®5.75®20 रु.
डीएस-1 ए (ग्रामीण बीपीएल)अनमीटर्ड®-®125
डीएस-1 बी (ग्रामीण एपीएल)मीटर्ड400 यूनिट तक ®1.85®20 रु.
डीएस-1 बी (ग्रामीण एपीएल)मीटर्ड400 यूनिट से अधिक ®5.75®20 रु.
डीएस-1 बी (ग्रामीण एपीएल)अनमीटर्ड®-®225
डीएस अरबन
0-200 यूनिट®3.50®75
200-400 यूनिट®4.20®75
400 से अधिक®6.25®75
कृषि®0.70®20/एचपी/माह