झारखण्ड सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी योजना के अंतर्गत राज्य के NFSA (National Food Security Act) अथवा JSFSS (Jharkhand State Food Security Scheme) राशन कार्डधारियों को दो पहिया वाहन में उपयोग हेतु पेट्रोल में सब्सिडी दिया जाना है। इस योजना के पूर्वी सिंहभूम जिले में सफल क्रियान्यवयन हेतु उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी द्वारा सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस सम्बन्ध में अगले 7 दिनों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आवेदक मोबाईल App के माध्यम से आवेदन करेंगे जिसकी जानकारी निम्नवत है-
*आवेदन हेतु अर्हता:-*
*1.आवेदक को NFSA अथवा JSFSS का राशन कार्डधारी होना चाहिए।*
*2.राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का Verified Aadhar संख्या अंकित होना चाहिए।*
*3.आवेदक के आधार से Linked बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल संख्या अद्यतन होना चाहिए।*
*4.आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए।*
*5.आवेदक का दो पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए।*
*6.आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार सीडेड मोबाईल संख्या पर OTP जायेगा।*
*7.OTP Verification के उपरांत आवेदक राशनकार्ड में अपना नाम Select करते हुए वाहन संख्या एवं Driving Licence डालेंगे।*
*8.वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के Login में जायेगा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जायेगा।*
*9.Verify होने के पश्चात् सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के Login में जायेगी।*
उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से सभी प्रखंडो के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि अपने-अपने प्रखण्ड अन्तर्गत अधिक से अधिक आवेदकों का मोबाईल App के माध्यम से पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे ताकि, पंजीकरण के पश्चात लाभुक App के माध्यम से सब्सिडी हेतु दावा कर सकें साथ ही सभी पंजीकृत सूची को जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी संबंधित प्रखण्ड के नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।