झारखंड में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, शिक्षण संस्थान बंद, 8 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, जानें नई पाबंदियां मॉल, स्टेडियम,पार्क, जिम,रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे, सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मी करेंगे काम

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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की है. यह बैठक शाम 4 बजे से सोमवार को आयोजित हुई, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, राज्य के अपर स्वास्थ्य मुख्य सचिव अरुण सिंह, आपदा प्रबंधन सचिव डॉ अमिताभ कौशल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की ओर से भेजे गये सुझाव पर विचार किया गया. इसके अलावा कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रफ्तार की समीक्षा की गयी. इस समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कोरोना को लेकर संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, इस कारण बाजार, पार्क समेत अन्य हिस्सों में भीड़ को रोका जाना है. वैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां यह कहा कि हर हाल में कोरोना को रोकना प्राथमिकता है, लेकिन जीवन भी बचे और जीविका भी चलती रहे, इसका उपाय निकाला जाये. इसका मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी समर्थन किया और कहा कि कोरोना का टेस्टिंग को बढ़ायी जाये. जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन को तत्काल मंगाया जाये ताकि वेरिएंट का पता जल्दी जल्दी हो सके. इसके अलावा यह भी तय किया गया कि कोरोना का टीकाकरण का अभियान तेज किया जायेगा. इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने पर विस्तार से चर्चा की गयी. इस मीटिंग के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन बन्ना गुप्ता ने बताया कि स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. प्रशासनिक कार्य स्कूल कॉलेज में 50 फीसदी क्षमता के साथ चल सकते है. शादी विवाह, मॉल, रेस्टोरेंट अपनी क्षमता के 50 फीसदी क्षमता पर संचालित होंगे. इसकी अधिकतम संख्या 100 को पार नहीं किया जायेगा. बाजार रात 8 बजे तक ही खुलेंगे. दवाई, बार और रेस्टोरेंट सामान्य तौर पर ही संचालित होंगे. स्टेडियम आउटडोर और इनडोर दोनों को बंद कर दिया गया है. चिड़ियाघर (जू), पार्क, जिम, पर्यटन स्थल को बंद रहेंगे. सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान में 50 फीसदी क्षमता से काम होगा. किसी तरह का अंगुली के निशान से बनने वाली हाजिरी को बंद कर दिया गया है. अत्येष्टि और श्राद्धकर्म और शादी-विवाह में सिर्फ सौ लोग ही हिस्सा ले सकेंगे. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि नाइट कर्फ्यू पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है. यह आदेश 15 जनवरी तक के लिए लागू किया गया है, लेकिन इसको अगले आदेश तक के लिए भी माना जाये. कोचिंग संस्थान और स्कूल-कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है. पर्यटक स्थल को बंद कर दिया गया है. स्वीमिंग पुल को भी बंद कर दिया गया है.

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