झारखंड//रांची: अपर बाजार के 29 दुकानों को सील करने का आदेश, जानिए, क्या है मामला

राजधानी रांची के अपर बाजार की 29 दुकानों को रांची नगर निगम की ओर से सील करने के नोटिस के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसको लेकर कामधेनु कांप्लेक्स सहित अन्य दुकानदारों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सोमवार को अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मेंशन करते हुए विशेष सुनवाई का आग्रह किया गया। इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने इस मामले में मंगलवार को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।

*🔹72 घंटे में सभी प्रतिष्ठानों को कर दिया जाए सील*

याचिका में कहा गया है कि 28 जनवरी को रांची नगर निगम की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि अपर बाजार में कई प्रतिष्ठानों का नक्शा पास नहीं होने पर वर्ष 2019 में अवैध निर्माण (यूसी) का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में नगर आयुक्त की ओर से 27 जुलाई 2021 को अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दिया गया। इस मामले में अपीलीय प्राधिकार की ओर से कोई रोक नहीं लगाई गई, इसलिए 72 घंटे में सभी प्रतिष्ठानों को सील कर दिया जाए।

*🔹नगर निगम का आदेश निरस्त*

बता दें कि अपर बाजार के कामधेनु कांप्लेक्स सहित अन्य प्रतिष्ठानों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। नगर निगम की ओर से इनका नक्शा पास नहीं होने का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि जब यह मामला अपीलीय प्राधिकार में लंबित है, तो नगर निगम की ओर से की जाने वाली कार्रवाई न्याय संगत नहीं है। इसलिए नगर निगम के आदेश को निरस्त किया जाए।

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